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Bilaspur Bharti 2025 : जिला बिलासपुर में आई काउंसलर की भर्ती, देखे पूरा विवरण

Bilaspur Bharti 2025 : भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु विज्ञापन क्रमांक 6206 दिनांक 26.12.2025 में त्रुटिवश परियोजना समन्वयक के पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।
वर्तमान में परियोजना समन्वयक का पद भरा हुआ है। अतः निम्नानुसार जिला स्तरीय चाईल्ड हेल्प लाईन यूनिट के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 29.12.2025 से 19.01.2026 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त पदों पर भर्ती के लिये आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बिलासपुर को प्रेषित करना होगा। पदों एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

पद का विवरण, पदनाम, शैक्षणिक योग्यता, आयु, आवेदन, अन्य

पदनाम/शैक्षणिक योग्यता/मानदेय

काउन्सलर – 25,000 /-

  • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य / समाजशास्त्र / मनोविज्ञान/ जन स्वास्थ्य / परामर्श में (Counselling) स्नातक डिग्री।
    अथवा
  • परामर्श और संचार (Counselling and Communication) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

आयु – अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

निवास – अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

आवेदन – इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बिलासपुर के पते पर पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से प्रेषित कर सकते है।

Bilaspur Bharti अन्य विवरण

कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी।

उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा / होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा।

नोटिफिकेशन

विभागीय वेबसाइट

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